CGTMSE Scheme Loan: CGTMSE scheme loan यह सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) के सहयोग से 30 अगस्त 2000 को शुरू की गई भारत सरकार की एक पहल है। CGTMSE का फुल फॉर्म क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम ट्रस्ट है। सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए, और जैसा कि नाम से स्पष्ट है, यह एक ट्रस्ट है जो SME और MSME को लोन प्रदान करने के लिए वित्तीय संस्थानों को क्रेडिट गारंटी प्रदान करता है।
CGTMSE का मूल उद्देश्य इस लोन के तहत पात्र वित्तीय संस्थानों से कोलेट्रल-फ्री ऋण प्राप्त करके SME और MSME की स्थापना के लिए, पहले पीढ़ी के उद्यमियों को प्रोत्साहित करना है, जिन्हें भारतीय अर्थव्यवस्था का मजबूत स्तंभ माना जाता है। इस योजना के अंदर भारत सरकार उधारकर्ता द्वारा भुगतान की देरी या भुगतान न होने वाले रिस्क की गारंटी को कवर करती है।
इस प्रकार, CGTMSE योजना मुख्य रूप से पहली पीढ़ी के उद्यमियों को लोन के प्रावधान की परिकल्पना करती है ताकि वे लोन में लगने वाली सुरक्षा या तीसरे पक्ष की गारंटी के बोझ के बिना प्रतिस्पर्धी माहौल में फल-फूल सकें। बदले में, वित्तीय संस्थानों को एक निश्चित सीमा तक छोटे भारतीय व्यापारियों द्वारा प्रचारित SME और MSME को निधि देने के लिए बिना किसी गारंटी या बिना किसी सुरक्षा के लिए कवर प्रदान किया जाता है।
क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम (CGTMSE Scheme Loan) की विशेषताएं:
CGTMSE योजना के अंदर समाविष्ट प्रमुख उद्देश्यों में से एक, मजबूत ऋण राहत प्रणाली के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना है जो SME और MSME क्षेत्र को बेहतर ऋण प्रवाह को बढ़ावा देता है। इस CGTMSE योजना की कुछ विशिष्ट विशेषताएं इस प्रकार निम्नलिखित हैं:
- 50 लाख रुपये तक की मूल ऋण राशि के लिए कुछ मामलों में 75% या 85% के पुनर्भुगतान की गारंटी।
- 50 लाख रुपये से अधिक लेकिन 1 करोड़ रुपये से कम की ऋण राशि के लिए अधिकतम गारंटी 50% है।
- सूक्ष्म उद्यमों को रु. 5 लाख तक के ऋण के लिए 85% पुनर्भुगतान की गारंटी प्रदान करता है।
- यदि MSME को एक महिला द्वारा बढ़ावा दिया जाता है या इकाई का स्थान उत्तर पूर्व क्षेत्र (NER) में है, तो पुनर्भुगतान की गारंटी राशि, ऋण राशि का 80% है।
- विफलता प्रबंधन नियंत्रण से बाहर होने पर उद्योगों को पुनर्जीवित करने में सहायता के लिए ऋणदाता को सहायता के रूप में 1 करोड़ रुपये की सीमा तक व्यावसायिक पुनर्वास के लिए मिलता है।
कहां से मिल सकता है CGTMSE योजना का लोन:
आम उद्यमी को यह जानने की इच्छा होगी कि इस योजना के तहत लोन कहां-कहां से मिल सकता है। इसलिये सभी उद्यमियों की सहायता के लिए यह बताय जा रहा है कि कहां कहां से इस योजना के तहत लोन लेकर लाभ उठा सकते हैं। हालांकि कुछ बैंक और कुछ गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं इस योजना के तहत लोन प्रदान करतीं हैं। उनका विवरण इस प्रकार है:-
- पब्लिक, प्राइवेट और कॉमर्शियल बैंक
- 73 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
- 21 प्राइवेट बैंक
- 26 पब्लिक सेक्टर के बैंक
- 4 विदेशी बैँक
- गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं
- राज्यों के वित्तीय निगम यानी फाइनेंशियल कारपोरेशन
- आयात निर्यात बैंक
- नेशनल स्माल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन (एनएसआईसी)
- स्माल इंडस्ट्रीज डेवलबमेंट बैंक आफ इंडिया (सिडबी)
- अलग-अलग क्षेत्र की वित्तीय संस्थाएं
CGTMSE Scheme Loan के तहत अधिकतम गारंटी कवर:
CGTMSE Scheme Loan के पात्रता मापदंड:
CGTMSE दिशानिर्देशों के अनुसार, एक क्रेडिट गारंटी को उधारकर्ता को संपार्श्विक और तीसरे पक्ष की गारंटी मुक्त अग्रिम के साथ वापस माना जाता है। इस योजना के तहत, सदस्य ऋण देने वाली संस्था जो एनबीएफसी भी हो सकती है, जो एसएमई और एमएसएमई क्षेत्र को उधार देती है, वे रुपये की अधिकतम क्रेडिट कैप के लिए पात्र हैं। 2 करोड़, जो किसी भी मामले में ऋण राशि के एक बड़े हिस्से को कवर करने के लिए है। क्रेडिट प्रदाताओं और उधारकर्ताओं दोनों के लिए निर्धारित पात्रता मानदंड हैं।
उधार देने वाले संस्थान: यह अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, निर्दिष्ट क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सिडबी, एनएसआईसी, एनईडीएफआई, एसएफबी और एनबीएफसी के पूरे दायरे को कवर करता है जो विशिष्ट क्षेत्र को उधार देते हैं और इस उद्देश्य के लिए CGTMSE या ट्रस्ट के साथ एक समझौता किया है। इन्हें सदस्य ऋण देने वाली संस्थाओं (MLI) के रूप में नामित किया गया है और वर्तमान में यह संख्या 131 है।
उधार लेने वाले: CGTMSE कवरेज सभी नए और मौजूदा एसएमई के लिए सशर्त है:
- गारंटी कवर के लिए अधिकतम क्रेडिट सुविधा रु. 50 लाख है जो रु. से अधिक नहीं है।
- 62.50 लाख / 65 लाख रुपये।50 लाख रुपये से अधिक की क्रेडिट सुविधाओं के लिए, गारंटी कैप रुपये तक सीमित है।
- 1 करोर।ऋण को एनपीए घोषित किए जाने की तिथि या मुकदमा दायर करने की तिथि पर संपूर्ण बकाया राशि के लिए टर्म क्रेडिट।
वर्जित संस्थाने: कुछ संस्थाओं को CGTMSE कवरेज से बाहर रखा गया है।
वे हैं:
- खुदरा व्यापार।
- शिक्षण संस्थान।
- कृषि।
- स्वयं सहायता समूह (एसएचजी)।
- प्रशिक्षण संस्थान।
CGTMSE Scheme Loan के लिए आवेदन इस प्रकार से करें
आप इस योजना के तहत लोन कैसे प्राप्त कर सकते हैं तथा इस योजना के तहत मिलने वाले कवरेज का लाभ किस तरह से हासिल करसकते हैं। उसके लिए जो प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी वो इस प्रकार है:-
1. पहला स्टेप
आपको अपने बिजनेस से जुड़े सभी महत्वपूर्ण कागजात तैयार करने होंगे। क्योंकि यदि आपका बिजनेस नया हो या पुराना दोनों ही स्थितियों में आपके पास आवश्यक दस्तावेज नहीं होंगे तो आपको लोन नहीं मिल पायेगा। इसलिये आपको सबसे पहले अपने बिजनेस से जुड़े दस्तावेजों को दुरुस्त करके इकटठा कर लें। इसमें आप इन कागजातों पर ध्यान दे सकते हैं।
- अपने बिजनेस को नियमानुसार रजिस्टर्ड करायें। आपके बिजनेस का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिये।
- आपके बिजनेस जुड़े सभी सरकारी परमीशन व लाइसेंस होने चाहिये। उनसे जुड़े सभी दस्तावेज स्पष्ट व सुरक्षित एक जगह होने चाहिये ताकि बैंक वालों की डिमांड के अनुसार तत्काल उपलब्ध कराये जा सकें।
- यदि आप नया लोन लेना चाहते हैं तो करेंट एकाउंट खोलें। पुरान व्यवसाय होने के बाद भी करेंट एकाउंट नहीं हैं तो पहले करेंंट एकाउंट खोलें।
- यदि आपका पुराना बिजनेस है और बिजनेस पैन कार्ड है तो ठीक वरना आप तत्काल बिजनेस पैन कार्ड के लिए अप्लाई करें।
- आधार कार्ड है तो ठीम वरना तत्काल आधार कार्ड बनवायें
- आईटीआर यानी इंकम टैक्स रिटर्न के दस्तावेज तैयार करायें
- आय प्रमाण पत्र यानी इन्कम प्रूफ का भी दस्तावेज हासिल करें।
2. दूसरा स्टेप
सीजीटीएमएसई बिजनेस लोन के लिए आपको दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह करना है कि आपको नये बिजनेस के लिए बिजनेस की अच्छी व आकर्षक प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी बिजनेस प्लान बनाना होगा। यही बिजनेस प्लान या प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको लोन और लोन की मनचाही राशि दिलवाने में मदद करेगी। बैंक के अधिकारी जब आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट से संतुष्ट हो जायेंगे और उन्हें लगेगा कि आपका बिजनेस इतने समय में लाभ देने लगेगा और आप अपने अन्य खर्चे निकाल करके बैंक का कर्जा चुका सकते हैं तभी वो आपको लोन देंगे।
आपकी बिजनेस की प्रोजेक्ट रिपोर्ट में बिजनेस को शुरू करने से लेकर लाभ हासिल करने तक की स्टेप बाई स्टेप सारी जानकारियों विस्तार से होनी चाहिये।
प्रोजेक्ट रिपोर्ट में मार्केट एनालिसिस होना चाहिये। आप जो इन्वेस्ट मेंट कर रहे हैं वो वापस कैसे होगा। इसके साथ आपके खर्च कैसे निकलेंगे और किस प्रकार का प्रॉफिट होगा। कितनी बचत होगी। कैसे रिस्क कवर होगा आदि-आदि बातें रिपोर्ट में शामिल होनी चाहिये।
इसके अलावा आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में सरकारी लाइसेंस, उपकरण की खरीद, मानव श्रम की व्यवस्था अैर प्रोडक्ट की मार्केटिंग, ट्रांसपोर्टिंग व्यवस्था आदि का भी जिक्र जोना चाहिये।
यदि आप स्वयं अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट न बना सकें तो आपको किसी विशेषज्ञ से सलाह लेकर या उसे हायर करके प्रोफेशनल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवानी चाहिये। ताकि आपको लोनलिने में आसानी हो सके।
3. तीसरा स्टेप
प्रोजेक्ट रिपोर्ट और आपके दस्तावेज तैयार होने के बाद आप अपने किसी नजदीकी बैंक या अपने मनपसंद बैंक य वित्तीय संस्थान में जाकर आवेदन कर सकते हैं। अच्छा तो यही होगा कि आपका जिस बैंक में खाता हो, वहां के अधिकारियों से आपकी जान-पहचान भी होगी, वहीं आप इस तरह के लोन के बारे में जांच पड़ताल करके आवेदन करेंगे तो आपको काफी सुविधा होगी।
4. चौथा स्टेप
इसके बाद आपको बैंक से इस योजना के तहत मिलने वाले लाभ जैसे कवरेज के बारे में जानकारी प्राप्न्त करनी होगी। उसके लिए बैंक अधिकारियों से बात करनी होगी। इसके सथ् कवरेज के लिए सभी आवश्यक दस्तावेज पेश करने होंगे। जब आपका लोन मंजूर होगा तो बैंक आपके लोन से सम्बधित दस्तावेजों को सरकार के पास भेजेगा। उस समय आपको समस्त डॉक्यूमेंट के साथ फीस का भी भुगतान करना होगा।
CGTMSE Scheme Loan की आवेदन प्रक्रिया :
पात्र ऋण सुविधाओं के स्वीकृत होने पर उनके लिए आवेदन करना ऋणदाता का कर्तव्य है। गारंटी कवर प्राप्त करने के लिए स्वीकृत मानदंड और लागू शर्तें इस प्रकार हैं:
- अगले कैलेंडर तिमाही के अंत तक नवीनतम कैलेंडर तिमाही के दौरान स्वीकृत।
- CGTMSE शुल्क का भुगतान करने की तारीख से गारंटी शुरू हो जाएगी।
- कवर अवधि और समग्र ऋणों के लिए सहमत अवधि के लिए चलेगा।
- यदि उधारकर्ता को केवल कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान किया जाता है, तो कवर की अवधि 5 वर्ष या CGTMSE द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य अवधि होगी।
CGTMSE Scheme Loan प्रक्रिया के लिए आवश्यक दस्तावेज:
ऋणदाता से ऋण सुविधा या ऋण प्राप्त करने के लिए एक सहज अनुभव के लिए उधारकर्ता की ओर से गतिविधियों की एक श्रृंखला शामिल है। CGTMSE Scheme Loan योजना के प्रमुख चरणों को निम्नानुसार सारणीबद्ध किया जा सकता है:
व्यावसायिक इकाई की स्थापना: इकाई को उपयुक्त श्रेणी जैसे स्वामित्व, साझेदारी या एक सीमित कंपनी में एक विशिष्ट व्यावसायिक उद्यम शामिल करना होगा और परियोजना को निष्पादित करने के लिए आवश्यक अनुमोदन, प्रमाण पत्र और कर पंजीकरण प्राप्त करने की आवश्यकता होगी।
बिजनेस प्रोजेक्ट रिपोर्ट: पूरी तरह से बाजार अध्ययन और विश्लेषण के आधार पर परियोजना के घटकों को अच्छी तरह से परिभाषित किया जाना चाहिए।
अनिवार्य रूप से कवर किए जाने वाले कारक हैं:व्यापार मॉडल।प्रमोटर प्रोफाइल।लागत और अन्य वित्तीय।
प्रस्तुति: आगे की प्रक्रिया के लिए परियोजना रिपोर्ट और CGTMSE Scheme Loan आवेदन पत्र ऋणदाता को प्रस्तुत किया जाना है। यदि गृहकार्य उचित है, तो प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा करने की दिशा में पहला कदम उठाया जाता है।
CGTMSE योजना बैंक स्वीकृति: एक बार CGTMSE आवेदन पत्र सफलतापूर्वक जमा हो जाने के बाद, प्रसंस्करण शुरू हो जाता है। परियोजना की व्यवहार्यता के उचित मूल्यांकन और गेजिंग के बाद, ऋणदाता की नीति के अनुरूप मंजूरी दी जाती है।
CGTMSE Scheme Loan कवर प्राप्त करना: ऋण की स्वीकृति के बाद, CGTMSE में गारंटी कवर के लिए फाइल करना ऋणदाता की जिम्मेदारी है।
CGTMSE Scheme Loan के लिए ब्याज दर:
सभी ऋणदाता उधारकर्ता पर एक निश्चित लागत लगाते हैं। उधारकर्ता की लागत का प्रमुख घटक ऋण के लिए ब्याज दर है। अधिकांश ऋणदाता CGTMSE Scheme Loan ब्याज दर वसूल करते हैं जो गारंटी कवर सहित 14% से 18% से अधिक नहीं होती है।
वार्षिक गारंटी शुल्क (AGF – Annual Guarantee Fees ) नामक CGTMSE शुल्क की वसूली:
वार्षिक गारंटी शुल्क 1 अप्रैल 2018 के बाद प्रति वर्ष वसूल किया गया। शुल्क लगाया गया शुल्क पहले वर्ष के लिए गारंटी राशि पर और बाद के वर्षों में बकाया राशि पर है।
अधिक जानकारी के लिए CGTMSE की वेबसाइट को भेट दे।
CGTMSE Scheme Loan से जुड़े अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ):
AGF (Annual Guarantee Fee) के अलावा, क्या CGTMSE में कोई वार्षिक सेवा शुल्क है?
1 जनवरी 2013 से पहले किसी MLI द्वारा प्रदान किए गए गारंटी कवर का लाभ उठाने वाले सभी ऋण निम्नलिखित दरों पर ASF का भुगतान करना जारी रखेंगे:
✅ 5 लाख रुपये तक की क्रेडिट सुविधा: गारंटी राशि का 0.50%।
✅ 5 लाख रुपये से लेके 1 करोड़ रुपये तक की क्रेडिट सुविधा: गारंटी राशि का 0.75%
CGTMSE योजना की Claim Settlement प्रक्रिया क्या है?
Claim को प्राथमिकता देने के लिए ऋण की अंतिम किश्त के संवितरण के बाद 18 महीने की लॉक-इन अवधि होती है। हालांकि, चूककर्ता खाते को एनपीए के रूप में अधिसूचित किए जाने और समय-समय पर CGTMSE द्वारा परिभाषित सूट दाखिल करने के माध्यम से वसूली की कार्यवाही शुरू होने के बाद ऋणदाता के दावे (Claim) को प्राथमिकता देगा।
क्या नीजि क्षेत्र या विदेशी बैंक CGTMSE कवर के लिए पात्र हैं?
हां, इस शर्त पर कि ऋणदाता आरबीआई अधिनियम, 1934 की अनुसूची I में एक वाणिज्यिक बैंक के रूप में सूचीबद्ध है।
क्या ट्रस्ट MLI (Member Lending Institutions) द्वारा अग्रेषित अनुशंसित गारंटी कवर का पुनर्मूल्यांकन करता है?
यह माना जाता है कि MLI (Member Lending Institutions) ने उचित परिश्रम किया है और केवल व्यवहार्य प्रस्ताव ही अग्रेषित किए जाते हैं। तदनुसार CGTMSE प्रस्ताव को स्वीकार करता है।
CGTMSE बिजनेस के लिए कैसे फायदेमंद है?
SME और MSME भारत में सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 10% योगदान करते हैं। इसके अतिरिक्त वे एक रूढ़िवादी अनुमान के अनुसार 7 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। ऋण सुविधाओं तक पहुँचने में क्षेत्र द्वारा सामना की जाने वाली बाधाओं को ध्यान में रखते हुए, CGTMSE ऋणदाताओं को ऋण देने में उदार होने की अनुमति देने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए एक लंबा रास्ता तय करता है।
Conclusion
दोस्तों अगर आप भी एक पहले पीढ़ी के उद्योजक है तो यह CGTMSE scheme loan आपके के लिए ही है। इस scheme के तहत आप २ करोड़ तक का बिज़नेस लोन उठा सकते है।
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